सुचना/08-12-2016
~टीईटी शिक्षकों के सबैतनिक अवकाश व 65000 हजार अप्रशिक्षित के मामले में संघ के अथक प्रयास से कोर्ट में झुकने पर विवश हुई सरकार ।
ईश्वर की असीम कृपा व बिहार के सभी शिक्षक भाई -बहन की दुआ, सहयोग से निजी संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सभी अप्रशिक्षित टीईटी शिक्षक भाई बहन के सबैतनिक अवकाश व 65000 हजार अप्रशिक्षित शिक्षक को एक साथ अबिलम्ब प्रशिक्षण दिलवाने के लिए बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ 2565/11 के द्वारा कुशल रणनीति के साथ माननीय उच्च न्यायालय पटना में कड़ा संघर्ष अनवरत जारी है । जिससे लगातार सफलता भी मिल रही है ।
माननीय न्यायमूर्ति के सख्त रुख व संघ के लगातार संघर्ष के कारण अपने आपको को कानून के शिकंजे में बुरी तरह जकड़ता हुआ देख भय से ही सही दिनांक 07-12-16 को शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव श्री आर के महाजन जी के द्वारा टीईटी शिक्षक व अप्रशिक्षित शिक्षक हित में अपना प्रतिशपथ पत्र माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है ।
प्रधान सचिव के प्रति सपथ पत्र की मुख्य बातें -
~बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश सचिव आनंद कौशल जी के नेतृत्व में संघ के कार्यकारी प्रखंड उपाध्यक्ष, जमुई सह याचिका कर्ता टीईटी शिक्षक उत्तम कुमार सहित 75 शिक्षक के द्वारा दायर केस नंबर CWJC 16775/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में सरकार के स्तर पर अप्रशिक्षित शिक्षक के सबैतनिक अवकाश व सेवा कालीन प्रशिक्षण के मामले की जाँच दिनांक 17 व 19 नवम्बर 2016 को की गई ।
जिसके बाद निम्नलिखित निर्णय लिए गए ~
1- वैसे अप्रशिक्षित शिक्षकों जो NCTE से मान्यता प्राप्त निजी प्रशिक्षण संस्थानों से सत्र 2015-17 एवं सत्र 2016-18 में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है उन्हें सबैतनिक अवकाश दिया जाएगा ।( प्रशिक्षण के दौरान वेतन भुगतान किया जाएगा )
2- निदेशक , शोध एवं प्रशिक्षण ने आश्वस्त किया है कि वर्ष 2020 तक राज्य के सभी अप्रशिक्षित नियोजित शिक्षकों को दूरस्थ शिक्षा एवं रेगुलर मोड में सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण दे दिया जाएगा ।
3- निदेशक , शोध एवं प्रशिक्षण ने शिक्षक नियोजन नियमावली 2015 के कंडिका 5 में कुछ कमी को देखते हुए सुधार करने का सुझाव दिया है ।
इन सब के अलावे सरकार के द्वारा सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों में 100 की जगह 200 सौ नामांकन करने , कई नए संस्थान खोलने आदि आदि जैसे बातों का भी उल्लेख किया गया है ।
इसके बाबजूद भी प्रधान सचिव के प्रति सपथ पत्र में कई भेग - त्रुटि रह गई है उस पर माननीय न्यायालय में दो तीन दिन में हमलोग के द्वारा भी सपथ पत्र देकर ध्यान आकृष्ट कराते हुए त्वरित व पारदर्शी न्याय की अपील की जायेगी ।
जिसके बाद अगली सुनवाई 14-12-16 को होगी ।
उस दिन माननीय जज साहब इस मामले को लेकर याचिका सं CWJC 16775/2016 में अपना ऑर्डर पास कर सकते है । आदेश को BPNPSS के आग्रह पर सेम नेचर के याचिका के साथ पुरे बिहार के शिक्षक पर लागू करने की अपील माननीय कोर्ट से वरीय अधिवक्ता पी के शाही व अधिवक्ता मृतुन्जय कुमार ने की है ।
इस सन्दर्भ में आज दिनांक 08-12-16 को पटना के दैनिक जागरण, प्रभात खबर आदि अख़बार में समाचार भी प्रकाशित की गई है । पढ़ें अख़बार व आर्डर👇👇👇
धन्यवाद
आपका
आनंद कौशल सिंह
प्रदेश सचिव
बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ 2565/11
मो-9122441633
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