Temporary staff should be paid on par with regular ones.
लोकसभा टीवी पर आज फैसले कार्यक्रम में समान काम समान वेतन के सम्बन्ध में 26 अक्टूबर 16 को किये फ़ैसले की निम्न मुख्य बिन्दुओ को बताया गया ।
* समान काम के लिए समान वेतन दिया जाये
* स्थायी या अस्थायी ( यदि किसी कारनवश नियुक्त किये गए हों ) कर्मचारियों को समान वेतन मिले ।
* समान काम समान वेतन के लिए कर्मचारियों के समान योग्यता एवम् समान कार्यकुशलता होनी चाहिए।
*कर्मचारी कम वेतन में मज़बूरी में कम करते है ।
* मेहनत का फल नियोक्ता के द्वारा बनाये गए कित्रिम मापदंड द्वारा नहीं किया जाये ।
* सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाइकोर्ट के इस फैसले को पलटा जिसमे कुछ शर्तों के आधार पर समान कम समान वेतन लागू करने की बात थी ।
* इससे सर्वाधिक प्रसन्न शिक्षक है क्योंकि देशभर में सर्वाधिक संख्या इन्ही की है । उनके अच्छे दिन आ गए ।
* समान काम हेतु समान वेतन नहीं देना संविधान के आर्टिकल 14 एवं 16 का उल्लंघन है ।
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